शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया,पश्चिमी चंपारण, बिहार।
स्थानीय जिला उपभोक्ता आयोग ने वारंटी अवधि में टीवी खराब होने पर मरम्मत नहीं करने के लिए सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है। साथ ही कुल ₹33 हजार 113 पीड़ित को देने का आदेश भी दिया है। पीड़िता बैरिया थाना क्षेत्र के संतघाट निवासी,जितेंद्र प्रसाद पटेल ने संवाददाता को बताया कि उन्होंने 26 दिसंबर 2016 को बेतिया के सोआ बाबू चौक स्थित एजेंसी से ₹13 हजार में टेलीविजन खरीदा था,एजेंसी के द्वारा दी गई वारंटी में,अलग-अलग तीन बार टीवी खराब हुआ,शिकायत करने पर एजेंसी में उनके बात नहीं सुनी गई,एजेंसी में शिकायत करने की बात कही गई। आखिरकार परेशान होकर 11 मार्च 2017 को सैमसंग इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को नोटिस भेजा,साथ ही 18 जनवरी2018 को आयोग में शिकायत की। जिला उपभोक्ता आयोग के 3 सदस्य टीम ने सेवा त्रुटि के लिए सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को जिम्मेदार ठहराया। जिला उपभोक्ता आयोग ने पीड़ित को टीवी का दाम 13 हजार और इस पर 8% ब्याज जोड़कर जुर्माना के रूप में ₹10 हजार का आदेश सुनाया,कुल मिलाकर 33,113 रूपया भुगतान करने का आदेश दिया। साथ ही इस राशि को नकद भुगतान करने का आदेश भी निर्गत किया।जिला उपभोक्ता आयोग की टीम में सदस्य के रूप में,गिरीश मिश्रा, मंजू कुमारी व योगेश कुमार मिश्रा ने यह आदेश पारित किया।
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