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न्यायालय परिसर में कैदी को शराब देने के जुर्म में 5 वर्ष की सजा के साथ एक लाख जुर्माना।

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया(पश्चिमी चंपारण)बिहार।

स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर में,जेल में बंद एक कैदी को पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में शराब देते हुए पकड़े गए एक आरोपित को उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश,नितिन कौशिक ने विचारण के दौरान दोषी पाते हुए उसे 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है,साथ ही उसके ऊपर ₹1 लाख का अर्थदंड भी लगाया है,अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। सजायाफ्ता रंजीत ठाकुर जोगापट्टी थाने के सेहुरुवा गांव का रहने वाला बताया गया है। विशेष लोकअभियोजक,दिनेश कुमार ने संवाददाता को बताया कि यह घटना 19 नवंबर 2022 की है,उस दिन रंजीत ठाकुर को जेल में बंद कैदी आकाश ठाकुर जेल से पेशी के लिए कोर्ट में लाया गया था,कोर्ट हजारी के समय रंजीत को एक बोतल में अंग्रेजी शराब दे रहा था,कोर्ट हाजिरी के समय 11.30 दिन में रंजीत ठाकुर को न्यायालय कक्ष के बरामदे में बोतल में अंग्रेजी शराब,आकाश ठाकुर को देते हुए हाजत प्रभारी,नंद कुमार पासवान द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया। इस संबंध में बेतिया नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, इसी मामले की स्पीड ट्रायल के माध्यम से सुनवाई पूरी करते हुए उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने रंजीत ठाकुर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

Karunakar Ram Tripathi
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