मोहम्मद सुल्तान
हैदराबाद, तेलंगाना
स्थानीयता को लेकर एमबीबीएस और बीडीएस छात्रों को हाईकोर्ट से राहत - हाईकोर्ट ने तेलंगाना सरकार को जीओ 140 में संशोधन करने का आदेश दिया
तेलंगाना राज्य के एमबीबीएस और बीडीएस छात्रों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। पीठ ने कहा कि उच्च चिकित्सा शिक्षा के लिए अन्य राज्यों में गए तेलंगाना के छात्रों को स्थानीय माना जाना चाहिए। इस संदर्भ में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शासनादेश 140 में संशोधन करने के आदेश जारी किए हैं।
स्थानीयता पर असली विवाद क्यों? सरकार ने एमबीबीएस और बीडीएस सीटों के लिए आवेदन करने वाले केवल उन छात्रों को स्थानीय मानने के लिए जीओ संख्या 33 जारी किया है, जिन्होंने अपनी इंटरमीडिएट पढ़ाई से पहले लगातार चार वर्षों तक तेलंगाना राज्य में अध्ययन किया हो। कुछ पीड़ित इस संबंध में पहले ही उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुके हैं। सुनवाई करने वाली पीठ ने सरकार को स्थानीयता से संबंधित नए नियम और विनियम बनाने का आदेश दिया।
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तेलंगाना राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय, जिसने जांच की थी, ने पहले कहा थापरामर्श प्रक्रिया के लिए अनुमति दी गई। कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले 135 मेडिकल छात्रों को काउंसलिंग में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। उच्च न्यायालय के आदेशों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। सरकार के विधि विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा की है। अदालत के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने छात्रों को काउंसलिंग की अनुमति दे दी। कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले 135 छात्रों की मेरिट लिस्ट एक बार फिर विशेष रूप से जारी की गई है। 8,900 हैं एमबीबीएस की उपलब्ध सीटें: तेलंगाना के 34 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फिलहाल 4,090 एमबीबीएस सीटें हैं। इनमें से 15 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय कोटे के तहत भरी जा रही हैं। शेष सीटें केवल तेलंगाना राज्य के छात्रों के लिए काउंसलिंग में उपलब्ध होंगी। इनके अतिरिक्त निजी कॉलेजों में 4,810 सीटें हैं। इनमें से आधे पद संयोजक कोटे के तहत भरे जाएंगे। बाकी सीटें बी और सी श्रेणी में उपलब्ध हैं।
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