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जीएसटी टैक्स में फर्जीवाड़ा पर 1.40 करोड़ का लगा जुर्माना।

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया, बिहार

व्यापारियों के द्वारा व्यापार करने के मामले में जीएसटी टैक्स का भुगतान करना पड़ता है इसमें व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर जीएसटी टैक्स में फर्जी वाला किया गया है इन लोगों के द्वारा फर्जीवाड़ा करने पर 1.40 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। मैनपावर की आपूर्तिकर्ता ने तीन माह में 4.50 करोड़ के सामान की आपूर्ति दिखाकर जीएसटी टैक्स में गोलमाल किया है। जीएसटी टैक्स में आईटीसीस से लाभ लेने के लिए 27 दुकानदारों से 4.50 करोड़ खबर फर्जी बिल बनाकर एक करोड़ से अधिक का जीएसटी का चुना लगा दिया है। वाणिज्य कर विभाग ने आपूर्तिकर्ता समेत फर्जी बिल बनाने वाले दुकानदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपूर्ति करता को 1.40 करोड़ रुपया टैक्स पेनाल्टी के साथ जमा करने काआदेश दिया गया है, ऐसा नहीं करने वालों के विरुद्ध उनके खाते शीश कर दिया जाएगा और साथी उन पर टैक्स वसूली के साथ विभागीय कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

विभागीय सूत्रों से संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार,यह घटना जिला के सिकटा थाना क्षेत्र के एक गांव की बताई गई है। मैन पावर के आपूर्तिकर्ता,बेंगलुरु के विभिन्न कंपनियों से विभिन्न स्तर पर मैनपावर की आपूर्ति की,जो बिटिया वाणिज्य कर कार्यालय को 18% के दर से जीएसटी टैक्स जमा करना था, मगर टैक्स नहीं देकर, पश्चिम चंपारण,पूर्वी चंपारण, सारन, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर सहित 27 विभिन्न सामान का दुकानदारों से फर्जी बिल के आधार पर आईटीसीस का लाभ ले लिया,जो विभागीय नियम के विरुद्ध है।

Karunakar Ram Tripathi
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