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हाईकोर्ट के जालीआदेश पत्र की प्रति दाखिल करने में 3 वर्ष की हुई सजा।

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया, बिहार।

स्थानीय व्यवहार न्यायालय में एक व्यक्ति के द्वारा हाईकोर्ट का जाली आदेश पत्र दाखिल करने के एक पुराने मामले में न्यायिक डंडाअधिकारी,प्रिया कुमारी ने कांड के नामजद अभियुक्त,नगर थाना क्षेत्र के कोईरीटोला निवासी,अख्तर हुसैन को 3 वर्ष कठोर कारावास के सजा सुनाई है, साथ ही साथ 7 हजार रुपए जुर्माना भी देने काआदेश निर्गत किया है। सहायक जिलाअभियोजन पदाधिकारी, लोव कुमार ने संवाददाता को बताया कि 5 मार्च 1994 को तत्कालीन प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी,रामनाथ प्रसाद के न्यायालय में विचारधाराधीन वाद466/99 में लाभ पाने के लिए अभियुक्त,अख्तर हुसैन ने उच्च न्यायालय पटना में दायर सीडब्लूजेसी 6/91 का एक आदेश फलक दाखिल किया था,इसआदेश में उच्च न्यायालय द्वारा वाद की अग्रतर कार्रवाई को स्थगित किए जाने की बात कही गई है सत्यता उजागर होने पर तत्कालीन न्यायिक दंडाधिकारी ने अभियुक्त,अख्तर हुसैन के विरुद्ध न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया था। उक्त मामले मेंअभियोजन के द्वारा प्रस्तुत गवाही की अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षय तथाअभियुक्त का बचाव कर रहे लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता,रवि रंजन एवं अभियोजन के बहस के सुनने के बाद यह सजा सुनाई है।

Jr. Seraj Ahmad Quraishi
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