शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,विकास सिंह ने दो
अलग-अलग कांडों के मामलों में अनुसंधानकर्ता एवं चिकित्सक के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है
साक्षय के लिए न्यायालय में अनुसंधानकर्तऔर डॉक्टर का
उपस्थिति सुनिश्चित नहीं होने के मामले में न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया है। लोरिया थाने में बाईक चोरी के एक मामले में दर्ज कांड के अनुसंधानकर्ता,एएसआई धर्मेंद्र सिंह की उपस्थित न्यायालय में साक्ष्य के लिए सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय के द्वारा उनके विरुद्ध सम्मन,जमानती वारंट, पत्राचार किया गया था।
उनकी उपस्थिति नहीं होने के कारण न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए लौरिया थानाअध्यक्ष को नोटिस जारी किया था कि उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किया है
वहीं दूसरी ओर वर्ष 2009 में लोरिया थाने में जानलेवा हमला करने के को लेकर पीएचसी के तत्कालीन मेडिकलअफसर,डॉ दिलीप
तथा एएसआई,रामाधार राम की उपस्थित साक्ष्य के लिए सुनिश्चित करने के लिए ले जमानती वारंट जारी किया है।
दोनों मामलों में अन्य सभी स्वतंत्र गवाहों की गवाही दर्ज कर ली गई है।
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