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डिप्टी रजिस्ट्रार ने कार्यकारिणी को कालातीत घोषित किया, चुनाव असंवैधानिक करार

हफीज़ अहमद खान

कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश

वर्षों से ट्रांसपोर्टरों की संस्था दि यू.पी. मोटर ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन टीपी नगर पर चला आ रहा कब्जा आखिरकार माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से उजागर हो गया। हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई जांच में डिप्टी रजिस्ट्रार ने बड़ा फैसला सुनाते हुए संस्था की मौजूदा कार्यकारिणी को कालातीत घोषित कर दिया। साथ ही चल रहे चुनावों को भी पूरी तरह असंवैधानिक बताया।

डिप्टी रजिस्ट्रार ने आदेश दिया है कि कालातीत अध्यक्ष अजय कपूर और महामंत्री मनीष कटारिया दो माह के भीतर सदस्यता सूची का सत्यापन कराकर साक्ष्य सहित प्रस्तुत करें। इसके बाद ही पुनः चुनाव कराए जाएंगे।ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि संस्था में वर्षों से एक गुट ने फर्जी सदस्य जोड़कर और नियमावली में मनमाने संशोधन कर कार्यकारिणी पर कब्जा जमा रखा है। वर्ष 2017 से यह विवाद लगातार कोर्ट की चौखट तक पहुंचा। शिकायत के बाद कोर्ट ने सदस्यता सूची की जांच एसडीएम व तहसीलदार से कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन आरोप है कि दबाव में बिना जांच के ही सूची को सत्यापित कर चुनाव करा लिया गया।

2020 की नियमावली को नहीं मिली मान्यता

वर्ष 2020 में संस्था की नियमावली में संशोधन कर रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत किया गया, लेकिन उसे मान्यता नहीं मिली। इसके बावजूद 2022 में उसी संशोधित नियमावली से चुनाव संपन्न करा दिए गए। नए नियमों के तहत कार्यकाल दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया और कार्यकारिणी की संख्या 25 से बढ़ाकर 31 कर दी गई। इतना ही नहीं, नए सदस्यों को वोटिंग का अधिकार भी एक वर्ष में दे दिया गया जबकि पूर्व में यह अवधि दो वर्ष तय थी।

ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया असंवैधानिक और धोखाधड़ीपूर्ण थी, जिससे संस्था पर गिने-चुने लोगों का नियंत्रण बना रहा।

हाईकोर्ट से फिर गुहार संस्था के दो सदस्यों – प्रकाश ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक अंबरीष चौरसिया और गणपति लॉजिस्टिक के मालिक राजेश राय – ने जुलाई 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए।रजिस्ट्रार का ऐतिहासिक निर्णय जांच के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार ने साफ कहा कि वर्तमान कार्यकारिणी कालातीत है और हो रहे चुनाव असंवैधानिक। अब सदस्यता सूची के सत्यापन के बाद ही पुनः चुनाव कराए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी सीधे रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में होगी।युवाओं ने किया स्वागत, चुनाव के बहिष्कार की घोषणा युवा उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बैठक कर हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। संगठन ने घोषणा की कि 21 सितंबर को जबरन कराए जा रहे चुनाव का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा।इस मौके पर प्रवीण जैन, श्याम शुक्ला, लवी गांधी, अमरजीत सिंह, आदित्य त्रिपाठी और हनुमान गुप्ता सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी से मिलकर पूरे मामले की शिकायत करने तथा चुनाव रोकने की मांग करने का भी निर्णय लिया।ट्रांसपोर्टरों का मानना है कि इस ऐतिहासिक फैसले के बाद दशकों से चला आ रहा फर्जीवाड़ा समाप्त होगा और 1963 में गठित यह संस्था अपने असली स्वरूप में लौटकर आम ट्रांसपोर्टरों के हित में काम कर सकेगी।

Karunakar Ram Tripathi
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