शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार
बिहार पुलिस महकमा के सबसे बड़ेअधिकारी,डीजीपी विनय कुमार ने एक आदेश जारी कर बताया है कि पुलिस थानों पर हमेशा मौजूद रहने वाले दलालों,आने जाने वाले लोगों की सूची,थानों पर बार-बार आने वाले दलालो की अब खैर नहीं है,उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर रजिस्टर् में दर्ज करना अनिवार्य बना दिया है। बिस्मिल्लाह फरवाही भारत ने और दलालों पर से गंजा करने में असफल होने पर थाना अध्यक्षों पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी,साथ ही उन पर विभागीय कार्रवाई के भी की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि प्रतिदिन यह सुनने और देखने को मिल रहा है की पुलिस थानों पर दलालों की चलती की सूचना मिल रही है हमें दलाल हमेशा पुलिस थानों पर मौजूद रहते हैं,और अपराधियों और थाना प्रभारी के बीच दलाली का काम करते हैं,जिससेआम लोगों के बीच पुलिस के छवि धूमिल हो रही है और लोगों के बीच नकारात्मक मैसेज जा रहा है।
उन्होंने आगे बताया कि सभी पुलिस थानों में बनेआंगतूक कक्षा में आगंतुकपणजी को अपडेट रखना है। इस आगंतुक पंजी में थाने मेंआने वाले हर व्यक्ति का नाम,पता मोबाइल नंबर के साथ उसका उद्देश्य भी दर्ज होना चाहिए। वरिए पुलिस पदाधिकारी आगंतुक पंजीय में दर्ज नाम का मिलन थानों में लगे सीसीटीवी से करेंगे।उन्होंने एसपी, डीएसपी, पुलिस निरीक्षक कोआदेश दिया है कि निरीक्षण के क्रम में आगंतुक पंजी में बार-बार हुए प्रविष्टियों की जांच करेंगे।
इस कारण में अगर थाना अध्यक्ष की लापरवाही या दलालों से मिलीभगत सामने आती है तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक एवं विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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