परतावल, महराजगंज, उत्तर प्रदेश
नगर पंचायत परतावल निवासी एवं पत्रकार करुणाकर राम त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि उनके स्वर्गीय पिता के नाम आवंटित पट्टा भूमि से संबंधित प्रकरण में नगर पंचायत परतावल एवं संबंधित लेखपाल द्वारा भ्रामक एवं तथ्यहीन आख्या प्रस्तुत कर IGRS शिकायत का निस्तारण करा दिया गया।
बताया जाता है कि पत्रकार करुणाकर राम त्रिपाठी ने दिनांक 02 मई 2026 को आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में पट्टा भूमि पर कथित अवैध कब्जे, सीमांकन एवं भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त प्रार्थना पत्र को तहसील प्रशासन द्वारा IGRS पोर्टल पर दर्ज कर शिकायत संख्या 30094726000256 आवंटित की गई।
शिकायतकर्ता के अनुसार जांच के दौरान नगर पंचायत परतावल एवं संबंधित लेखपाल द्वारा प्रस्तुत आख्या में कई तथ्यात्मक त्रुटियां दर्ज की गईं। आरोप है कि नगर पंचायत परतावल की रिपोर्ट में घेराबंदी की गलत तिथि अंकित की गई, जबकि लेखपाल की आख्या में भूमि की स्थिति के संबंध में ऐसे तथ्य दर्ज किए गए जो वास्तविक परिस्थितियों से मेल नहीं खाते हैं।
करुणाकर राम त्रिपाठी का कहना है कि बिना निष्पक्ष स्थलीय जांच एवं राजस्व अभिलेखों के समुचित परीक्षण के उक्त आख्या के आधार पर IGRS शिकायत का निस्तारण कर दिया गया। उनका आरोप है कि इससे मामले के वास्तविक तथ्यों की अनदेखी हुई और उन्हें न्याय नहीं मिल सका।
शिकायतकर्ता ने प्रकरण की पुनः निष्पक्ष जांच, पट्टा भूमि का सीमांकन तथा नगर पंचायत एवं संबंधित लेखपाल द्वारा प्रस्तुत आख्या की सत्यता की जांच कराए जाने की मांग की है। साथ ही भ्रामक आख्या प्रस्तुत करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर कार्रवाई की भी मांग उठाई है।
मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है तथा शिकायतकर्ता द्वारा उच्चाधिकारियों से न्याय की अपेक्षा की जा रही है।
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