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कब्रिस्तान की भूमि पर फर्जी नाम चढवाने और वहां कब्रों को तोड़ने का लगाया आरोप।

इमामबाड़ा स्टेट के मोतवल्ली अदनान फर्रुख अली शाह मियां साहब ने उच्चाधिकारियों से किया लिखित शिकायत। 

राजस्व अभिलेखों में दर्ज कब्रिस्तान को बताया वक़्फ़ नम्बर 67 इमामबाड़ा स्टेट की सम्पत्ति। 

मनव्वर रिज़वी

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।

 राजस्व रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज भूमि पर सरकारी अफसरों को गुमराह करते हुए कब्रिस्तान की रखवाली करने वालों ने कब्जा करते हुए न सिर्फ व्यवसायिक काम्प्लेक्स बना दिया बल्कि दस्तावेजों में हेर फेर करते हुए उसके मालिक बन बैठे और उस सम्पत्ति को नगर निगम में बाकायदा दर्ज भी करा दिया।
बक्शीपुर से अलीनगर जाने वाले रास्ते पर वर्तमान करीम मार्केट बनी है जो वक़्फ़ इमामबाड़ा स्टेट के अंतर्गत कब्रिस्तान के रूप में अराज़ी संख्या 8 व 9 और 462/9 है जिसके खेवट खातेदार के रूप में वक़्फ़ इमामबाड़ा के पूर्व मोतवल्ली व सज्जादानशीन सैय्यद जव्वाद अली शाह का नाम दर्ज है।
वर्ष 2012 में कब्रिस्तान की भूमि पर व्यवसायिक काम्प्लेक्स बनाने से पहले जीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराने की औपचारिकता पूरी की गई और फिर जब यहां बहुमंजिला व्यवसायिक इमारत बनकर तैयार हुई तो नगर निगम के दस्तावेजों में बाकायदा मालिकों के रूप में उन लोगों का नाम दर्ज हुआ जिनके पूर्वज कभी इस कब्रिस्तान के रखवाले हुआ करते थे।
अब इस मामले में ज़मीन के असली मालिक वक़्फ़ इमामबाड़ा के मोतवल्ली अदनान फर्रुख अली शाह यानी मियां साहब ने जिलाधिकारी से लेकर नगर आयुक्त और वक़्फ़ बोर्ड में वहां स्थित कब्रो को तोड़े जाने और वहाँ अवैध निर्माण कर कब्ज़ा करने की लिखित शिकायत दर्ज कराया है।
अपने शिकायती पत्र में अदनान फर्रुख अली शाह ने लिखा है की मैं अदनान फरूख अली शाह मुतवल्ली वक्फ नं0-67, इमामबाड़ा, मियाॅ बाजार, जिला व शहर-गोरखपुर का हूँ।
विदित हो कि नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी रशीद शाह वगैरह पुत्र अब्दुल करीम ने साजिश में आकर वक्फ संख्या-67 की बक्शीपुर में स्थित जमीन जिसमें कई कब्र भी हैं बिना किसी स्वामित्व के कागजात में रशीद शाह वगैरह का नाम नगर निगम गोरखपुर के अभिलेखों में अंकित कर दिया जो बिल्कुल गलत दर्ज हुआ है। उन्होंने आगे लिखा कि हमारी जायजाद पर अपना फर्जी नाम चढ़वाने के बाद रशीद शाह वगैरह ने एक बिल्डर से मिल कर उस पर व्यवसायिक व आवासीय निर्माण करवा लिया है तथा कई किरायेदार आबाद करके उनसे किराया ले रहे है और उक्त जमीन में अवैध बिल्डिंग बनवा कर उसमें स्थित कुछ कब्रों को तोड़वा भी दिया है जो एक धार्मिक गुनाह किया गया है। ऐसी स्थिति में मकान संख्या-381 स्थित अन्तर्गत मोहल्ला-बक्शीपुर, शहर गोरखपुर से नाम रशीद शाह आदि का काट कर उस पर हम प्रार्थी का नाम बतौर मुतवल्ली वक्फ नं0-67 दर्ज किया जाय तथा उसका किराया वक्फ नम्बर-67 में जमा करवाया जाय।
आपको बतातें चले कि बक्शीपुर में इसी काम्प्लेक्स में पिछले दिनों एक जिम पर दबंगो से मिलकर उन्ही लोगों ने कब्जा कर लिया था जिनपर इमामबाड़ा स्टेट के सज्जादानशीन अदनान फर्रुख अली शाह ने फर्जी तरीके से दस्तावेजों में हेराफेरी करके उनकी सम्पत्ति हड़पने का आरोप लगाया है।
बहरहाल करोड़ो की मालियत वाली इस सम्पत्ति के दस्तावेजों मेंआरोपियों ने हेरफेर कर जीडीए से मानचित्र भी स्वीकृत कराया और फिर नगर निगम के दस्तावेजों में अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर खुद को मालिक बना लिया। फिलहाल मामले की जांच राजस्व विभाग द्वारा की जा रही है।

Karunakar Ram Tripathi
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