शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के जिला एवंअपर सत्र न्यायाधीश एडीजे 02, अमिताभ कुमार ने थाना कांड संख्या 234/25 आरोपीअभियुक्त,सर्वजीत कुमार,पेशर,नवल किशोर राम,साकीन,खनेट,थाना,
पवना,जिला,भोजपुर को
माननीय न्यायालय के द्वारा धारा103(1)BNS एवं 27
आर्म्स एक्ट में दोषी पाया गया। दंड के बिंदुओं पर सुनवाई पूरी करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त सर्वजीत कुमार कोआजीवन कारावास एवं पांच लाख रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। कांड का संक्षिप्त सारांश यह है कि बेतिया पुलिस लाइन बैरख नंबर चार में सिपाही सरबजीत कुमार ने सरकारी इंसाउश राइफल से सिपाही सोनू कुमार को 19 राउंड गोली मेरी,जिसमें सोनू कुमार की हत्या घटना स्थल पर ही हो गई।यह कांड स्पीडी ट्रायल के जरिया किया गया। अभियुक्त को सजा दिलाने में लोकअभियोजक,सैयद अनवार हुसैन की अहम भूमिका रही।इस तरह की घटना को स्पीडी ट्रायल के द्वारा ही सुनवाई की जाती है जिससे पीड़ित को सही न्याय मिल जाता है।
© Copyright All rights reserved by India Khabar 2026