शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया(पश्चिमी चंपारण)बिहार।
स्थानीय कालीबाग ओपी थाना क्षेत्रअंतर्गत,छावनी झिलिया में एक 8 साल की बच्ची के साथ वहशी दरिंदा ने दुष्कर्म कर गला रेता दिया था,जिसमें आरोपी को पोक्सो एक्ट के न्यायालय के द्वारा उसे 20 साल कठोर कारावास की सजा के साथ 1.25 लाख जुर्माना के साथ सजा सुनाई गई है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर 1 वर्ष के और कठोर कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मामले में कालीबागओपी थाना के पूर्व प्रभारी,मनीष कुमार ने अपने कार्यकाल में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त, राजदेव कुमार,उम्र 23 वर्ष,पिता, प्रभु यादव,साकिन,छावनी झिलिया,कालीबाग ओ पी को,धारा376(डी)(बी)/324/307/34/भादवि एवन4/6/17 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत कांड अंकित कर अभियुक्त कोगिरफ्तार कर लिया,इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए उसको जेल भेज दिया गया। व्यवहार न्यायालय बेतिया के पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश,विवेका नन्द प्रसाद, एडीजे(vi) सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विचारण उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹1लाख25 हजार आर्थिक दंड लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं अदा करने पर 1 वर्ष और कठोर कार्रवाई की सजा भुगतनी पड़ेगी।अभियुक्त को पकड़ने के साथ उसको सजा दिलाने में कालीबाग ओ पी के पूर्व थाना अध्यक्ष,मनीष कुमार ने कांड को वैज्ञानिक ढंग से अनुसंधान करते हुए साक्ष्य संकलित कर न्यायालय में आरोप समर्पित किया जिसका विचारण न्यायालय में प्रारंभ हुआ विचारण में वेद प्रकाश द्विवेदी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो बिछिया द्वारा सौ समय गवाहों की उपस्थिति कराई गई,पीड़िता के परिजनों के द्वारा एवं स्थानीय कालिबाग ओ पी के लोगों के द्वारा काफी प्रशंसा की जा रही है,साथ ही संबंधित थानाअध्यक्ष को प्रशस्ति पत्र देने की मांग कर रहे हैं। विदित हो कि संबंधित थानाअध्यक्ष,मनीष कुमार,इन दिनों चनपटिया थाना प्रभारी के पद पर कार्यत हैं।पूर्व थाना प्रभारी,मनीष कुमार द्वारा बड़ी ही चतुराई से दिमाग लगाकर इस मामले का उद्भेदन किया था।
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