ब्यूरो चीफ़ शहाबुद्दीनअहमद
बेतिया, बिहार।
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने मकान मालिक की नाबालिग बच्ची से छेड़खानी करने में किराएदार को 5 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है,वही ₹20 हजार अर्थदंड भी लगाया है। सजायाफ्ताअभियुक्त,दरभंगा जिले के राम चौक का रहने वाला प्रदीप शर्मा बताया गया है। पोक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक,वेद प्रकाश द्विवेदी ने संवाददाता को बताया कि घटना वर्ष 2021 की है,1मई 2000 को अभियुक्त ने मकान मालिक की नाबालिक बच्ची जो अपने छत पर खेल रही थी,तभी अभियुक्त उक्त बच्ची के साथ छेड़खानी करने लगा,बच्ची के घरवालों के आ जाने पर वह अपने रूम में जाकर अंदर से बंद कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा अभियुक्त को घर से निकाल कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मामले को ले पीड़िता के पिता ने अभियुक्त के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराई थी। दोनों पक्षों के बीच बहस सुनने के बाद अभियुक्त को पोक्सो एक्ट एवं भादवि के अलग-अलग धाराओं में 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
© Copyright All rights reserved by India Khabar 2025