ब्यूरो चीफ़ शहाबुद्दीनअहमद
बेतिया, बिहार।
जिले के सभी 303 पंचायतों के मुखिया,पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद के सदस्यों को जीएसटी नंबर लेना अब अनिवार्य कर दिया गया है। आयुक्त सा सचिव डॉ प्रतिमा ने पंचायती राज्य सचिव के माध्यम से जिला पदाधिकारियों को आदेश निर्गत किया है कि पंचायत जिला के पंचायती राज विभाग को अपने अंतर्गत आने वाले हैं सभी मंदिरों के मुखिया पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद सदस्य को जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य कर दिया है। राज्यकर आयुक्त के माध्यम से जारी प्रपत्र के अनुसार, माल् व कर सेवा अधिनियम के तहत संवेदक एवं आपूर्तिकर्ताओं को जीएसटी,टीडीएस की कटौती के बाद ही भुगतान करने का आदेश दिया है,उससे पंचायतों की योजनाओं में भ्रष्टाचार पर रोक लग जाएगी। इसके अंतर्गत जीएसटी 2% और टीडीएस1% ही कटेगी।इससे पंचायतों की योजनाओं में भारी गड़बड़ी को रोका जा सकेगा,जो पंचायत अपनी योजनाओं का समय पर टैक्स नहीं जमा करेंगे उन पर जुर्माना लगेगा,इससे टैक्स चोरी करने में लगाम लगेगा।
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