शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया,पश्चिमी चंपारण, बिहार।
एक नाबालिक लड़की का शादी का झांसा देकर,प्यार के जाल में फंसा कर,उसका अपहरण करने के बाद देह व्यापार में लगा देने के मामले में पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश,विवेकानंद प्रसाद ने एक महिला सहित दो आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है,साथ ही उनके ऊपर 67 हजार का अर्थ दंड भी भुगतान करने का आदेश दिया हैअर्थ दंड का भुगतान नहीं करने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगत नहीं होगी,इसके अलावा न्यायाधीश ने अपने सुनाए गए फैसले में पीड़िता को प्रतिमा 5 हजार तथा पीड़िता के बच्चे को 2 हजार भरण पोषण भुगतान करने काआदेश दिया है। सजायाफ्ता भागेलु उर्फ तस्लीमुद्दीन तथा हुस्नआरा बेतिया एवं सीतामढ़ी के रहने वाले बताए गए हैं।पोक्सो एक्ट के विशेष लोकअभियोजक, वेद प्रकाश द्विवेदी ने संवाददाता को बताया कि यह घटना 29 अक्टूबर वर्ष 2016 की है। एक नाबालिक बच्ची जो शौच के लिए सरेह में गई थी,इसी क्रम में शादी के नियत से उसकाअपहरण कर लिया गया,इसके बाद उसे देह व्यापार में लगा दिया गया।
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