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लोरिया थाना कांड संख्या 166/92 में न्यायालय ने अभियुक्तों को सुनाया सजा।

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया,पश्चिमी चंपारण, बिहार।

स्थानीय व्यवहार न्यायालय में लोरिया थाना कांड संख्या 166/92 की सुनवाई पूरी करते हुए 21 वर्षों के बाद न्यायाधीश ने इस वाद से संबंधित सभी अभियुक्तों को सजा सुनाई है।घटना 7/8/92 की है,जिसमें,सूचक फेकनी देवी,पति,मोहन माली,गांव के ही सूकट महतो के खेत में रोपनी करने गई थी,ठीक उसी समय,सभीअभियुक्त उसको अपने पास बुलाकर पकड़ लिए,सभी अभियुक्त ने,उसके पैर,हाथ,मुंह,छाती पर चढ़कर कट्टा दिखाएं,मारपीट,गाली गलौज करने लगे,इसी बीच विंध्याचल यादव ने छुड़ा निकालकर मेरा नाक काट लिया,इस नाक में चार आना भर का सोना का लौंग था, ग्रामीण मिलकर इलाज के लिए लोरिया अस्पताल ले गए। पीड़िता का कोई भाई नहीं है, इसलिए वह अपने मायके में माता-पिता के साथ रहती है।

न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी करने के बाद,सभी अभियुक्त को धारा 341में एक माह का एवं धारा 324 में सभी अभियुक्तों को 2 वर्ष कठोर कारावास की सजा के साथ दो ₹2 -2 हजार जुर्माना भी लगाया है,जुर्माना की राशि नहीं देने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी,साथ ही पीड़िता को प्राधिकार से उचित राशि भी मिलेगी।

सजायाफता अभियुक्त में, विंध्याचल यादव,डोमा माली, ललन माली,जगदीश माली, एवन ललन यादव शामिल हैं।

संवाददाता को इस बात की जानकारी,अपर लोक अभियोजक, चंद्रशेखर प्रसाद ने दी है।

Karunakar Ram Tripathi
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