हफ़ीज अहमद खान
कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।
अधिवक्ताओं के सी ओ पी नवीनीकरण प्रक्रिया पर बोलते हुए पं रवीन्द्र शर्मा अध्यक्ष लायर्स एसोसिएशन ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश से बनी हाई पावर कमेटी के निर्देश पर भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम पर राज्य विधिज्ञ परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में अधिवक्ताओं की सी ओ पी नवीनीकरण प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की गई है। किंतु फार्म जमा करने की अभी अंतिम तिथि नही दी गई है।नए दिशा निर्देशों के अनुसार
उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा नामित वरिष्ठ अधिवक्ता केवल ई फॉर्म भरेंगे31.12.89 तक पंजीकृत अधिवक्ता जो पूर्व में सी ओ पी ले चुके हैं उन्हें सी ओ पी री इशू कराना है उन्हें शैक्षिक प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है केवल चार वकालत नामे देने है। और 2 पन्ने का फॉर्म भरना होगा
31_12_89 के बाद के अधिवक्ताओं को रु इशू फार्म के साथ शैक्षिक प्रमाण पत्र भी देने होंगे।
यदि किसी नवीनीकरण फार्म के साथ प्रमाण स्वरूप वकालतनामा काज लिस्ट केस स्टेटस आदेश प्रश्नोत्तरी नियुक्त पत्र (शासकीय/अर्धशासकीय अधिवक्ताओं के लिए )नोटरी पत्र ओथ कमिश्नर नियुक्त पत्र सेल डीड रजिस्ट्री पत्र शपथ पत्र निर्णय टैक्सेशन के अधिवक्ताओं के लिए जिन से प्रमाणित हो कि विधि व्यवसाय किया है!फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि अभी घोषित नही है।
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