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न्यायालय में धारा 80 व अन्य वाद के लिए मैन्यूली व्यवस्था बरकार रखा जाना चाहिए - वीरेन्द्र कुमार सिंह

कैम्पियरगंज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।

माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने जिले से ऑनलाइन याचिका दाखिल करने के आदेश पर स्थगन दिए जाने पर जिले के अधिवक्ताओं व वादकारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया है।शासन की मंशा वादकारियों को त्वरित सुलभ व सस्ता न्याय प्रदान करना है।इस कारण सभी के हित में याचिका ई फाइलिंग के जरिये जनपद से ही शुरू कराने के निर्णय को तत्काल बहाल किया जाना जरूरी है।बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री व प्रमुख सचिव को पत्र भेजकर उपजिलाधिकारी न्यायालय में धारा 80 व अन्य वाद के लिए की गयी सिर्फ ऑनलाइन व्यवस्था अधिवक्ता व वादकारियों के हित में नही है।इसलिए ऑनलाईन के साथ ही मैन्यूली व्यवस्था बरकार रखा जाना जरूरी है। अधिवक्ताओ ने इस संबंध में उपजिलाधिकारी के माध्यम से संबंधित ज्ञापन शासन व मुख्य न्यायधीश उच्चन्यायालय को सौंपकर विरोध स्वरूप कार्य से विरत रहे।उक्त अवसर पर बार के सभी पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।

Jr. Seraj Ahmad Quraishi
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