रिपोर्ट - धनंजय शर्मा
बलिया, उत्तर प्रदेश।
उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के तत्वाधान में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 09.12.2023 दिन द्वितीय शनिवार को किया जाना है। जिसके व्यापक प्रचार-प्रसार और जनसहभागिता सुनिश्चित करने के लिये माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया श्री अशोक कुमार द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व एवं उपयोगिता और कार्य पारदर्शिता और व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु आज दिनांक 04.12.2023 को प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। जिसका संचालन सुरेन्द्र प्रसाद अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के द्वारा किया गया।
उक्त प्रचार वाहन दीवानी न्यायालय परिसर बलिया से निकलकर जिले के समस्त स्थानों का भ्रमण करते हुये जन-जन तक राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व को बतायेगी तथा जनसामान्य को यह अवगत करायेगी कि वह अपने सभी प्रकार के मामलों, जो जुर्माने से दण्डनीय हो, अथवा पारिवारिक विवाद, जमीनी विवाद, बिजली के मामलें, टेलीफोन बिल के मामलें, टेक्स के मामले, चेक बाउंस के मामलें, सुलह योग्य फौजदारी मामलें, इत्यादि का पूर्ण और प्रभावी समाधान प्राप्त कर सकते है। राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किये गये मामले की कोई अपील नही की जाती। आपके खर्चे भी कम आते है और समाधान का प्रभाव वैसा ही होता है जैसा न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का प्रभाव होता है। अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगाकर, सस्ता व सुलभ न्याय प्राप्त कर सकते है।
उक्त कार्यक्रम के दौरान समस्त न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, कर्मचारीगण, सुरक्षाकर्मी, पैरालीगल वालेन्टियर्स, वादकारीगण व अन्य लोग भी उपस्थित रहें।
जनपद बलिया के समस्त जनसामान्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने मामलों की त्वरित न्याय के लिये सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दीवानी न्यायालय परिसर बलिया से सम्पर्क कर सकते है।
उक्त आशय की जानकारी
सुरेन्द्र प्रसाद, अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय बलिया ने दी है
IndiaKhabar is an independent online news portal committed to accurate, timely and responsible journalism.
© 2026 IndiaKhabar. All rights reserved.