हफ़ीज अहमद खान
कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।
कानपुर नगर के तदर्थ शिक्षक, संजय सिंह के प्रकरण से / निर्णय से आच्छादित न होने के कारण वेतन अवरूद्ध करने के पात्र नही, शिक्षक संघ ने राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार उ०प्र० सरकार एवं अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया।
उ०प्र० माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हरिश्चन्द्र दीक्षित ने एक ज्ञापन प्रेषित किया बताया गया कि संजय सिंह प्रकरण में कतिपय अध्यापक जिनकी नियुक्तियाँ अधिनियम की धारा-16ई (11) के अन्तर्गत की गयी है उन्हें ही आच्छादित मानते हुये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कारण वेतन अवरुद्ध करने का उ०प्र० शासन का 09 नवम्बर 2023 का आदेश किया गया है। जिस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव उ०प्र० शासन का 09.11.2023 का आदेश किया गया है परन्तु कतिपय जिला विद्यालय निरीक्षक तथा उनके कार्यालय के वित्त एवं लेखाधिकारी इनके वेतन को अवरूद्ध कर रहे हैं। संगठन ने 30.11.2023, 04.12.2023 एवं 10.12.2023 को प्रत्यावेदन देते हुये वेतन अवरूद्ध न करने का अनुरोध किया गया है। उ०प्र० विधान परिषद के सभापति द्वारा भी प्रकरण सदभाव समिति को संदर्भित किया गया है कतिपय जिला विद्यालय निरीक्षक तथा वित्त एवं लेखाधिकारी बिना परीक्षण किये बिना उनके द्वारा गठित जांच समिति की आख्या प्राप्त किये मनमानी कर रहे हैं। संगठन इसके विरोध में जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं तथा यह मांग कर रहे हैं कि तदर्थ शिक्षकों का वेतन अवरूद्ध न किया जाये।
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