अभियुक्त को मिलीआजीवन कारावास की सजा...

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया,पश्चिमी चंपारण, बिहार।

स्थानीय व्यवहार न्यायालय के

एडीजे 1X बेतिया के द्वारा गौनाहा थाना कांड संख्या संख्या 129/20 धारा 302/34भा०द०वि०में विचारण के बाद प्राथमिकी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायधीश पुष्पा कुमारी, माननीय न्यालय एडीजे IX बेतिया द्वारा गौनाहा थाना कांड संख्या129/20, घारा-302/34 भा०द०वि० एवं एस०टी०आर० नं०- 17/21के प्राथमिकी अभियुक्त जालिम मिया,पे०हाकिम मिया सा०-हरपुर पिपरा,थाना गौनाहा कोआजीवन कारावास एवं 25 हजार जुर्माना लगाई। 

कांड के संबंध में पता चला है कि21/09/2020 को अभियुक्त द्वारा मुख्तार राम को मजदुरी के लेनदेन को लेकर लाठी एवं फरसा से मारकर हत्या कर दी थी।अनुसंधान के क्रम में 3 (तीन)प्राथमिकी अभियुक्तों पर आरोप-पत्र समर्पित किया गया।विचारण के दौरान न्यायालय में सरकार के तरफ से ए०पी०पी०चन्द्र शेखर प्रसाद द्वारा पक्ष रखा गया।इनके द्वारा लिए गए, अनुसंधानकर्ता पु०अ०नि० राजीव नंदन सिन्हा, चिकित्सक,डॉ०अतहर हुसैन सहित पाँच गवाहों की गवाही करायी गई।विचारण उपरांत अभियुक्त जालिम मियां को आजीवन कारावास एवं 25 हजारआर्थिक दंड की सजा दी गई।

Karunakar Ram Tripathi
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