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जिला में यात्री बस चलाने में ड्राइवर के साथ कंडक्टर का भी लाइसेंस हुआअनिवार्य।

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया,पश्चिमी चंपारण, बिहार।

जिला में यात्री बस चलाने में ड्राइवर के साथ कंडक्टर को भी लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया है,बिना लाइसेंस लिए कंडक्टर भी यात्री बस पर नहीं रह सकेंगे।परिवहन विभाग में समीक्षा बैठक में इस बाबत निर्णय लिया गया।शहरीऔर ग्रामीण इलाकों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर इसका जरूरी अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है,इसको लेकर जांच भी की जाएगी।विभाग के अनुसार,बसों में ड्राइवर के साथ कंडक्टर का भी लाइसेंस जरूरी होता है,लेकिन इस नियम का पालन नहीं किया जाता है,मगरअब ऐसा नहीं होगा।विभाग ने संवाददाता को जानकारी दी है कि बहुत कम ही कंडक्टरों के पास ही लाइसेंस है,इसके अलावा इस जिले में लाइसेंस बनाने के भी जरूरत है।कंडक्टरों का लाइसेंस,जिला परिवहन कार्यालय से जारी होता है, ड्राइविंग लाइसेंस की तरह उन्हें भी लाइसेंस दिया जाता है, लेकिन कंडक्टर का लाइसेंस लेने में लर्निंग का सिस्टम नहीं है,आवेदक को सीधे लाइसेंस निर्गत किया जाता है। विभाग केअनुसार,इस नियम का पालन जरूरी हो गया है कि ताकि सवारी गाड़ी में कंडक्टर की पूरी जानकारी विभाग के पास रहे,कंडक्टर के बारे में पूरी जानकारी विभाग में रहेगी,यात्री के साथ अगर कंडक्टर गलत व्यवहार करता है तो शिकायत करने पर कंडक्टर की पहचान करके उसकी सजा दी जा सकती है।

Karunakar Ram Tripathi
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