गुरुग्राम, हरियाणा।
सहारा कंपनी द्वारा तय समय पर मैच्योरिटी राशि न देने पर उपभोक्ता आयोग ने निवेशक को मैच्योरिटी राशि के साथ नौ प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है।इसके साथ आयोग ने महिला को परेशानी होने पर एक लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।गुड़गांव गांव निवासी उमन कटारिया ने अपनी याचिका में बताया कि उन्होंने 2016 में एक एजेंट के कहने से सहारा कंपनी में 6.78 लाख रुपये कई बार में डाले थे।
2021 में मिलने थे पैसे लेकिन...
उन्हें आश्वासन दिया गया था कि मैच्योरिटी पूरी होने पर उन्हें जून 2021 में 13.83 लाख रुपये मिलेंगे, लेकिन उन्हें 2021 में उन्हें पैसे नहीं मिले।
10 महीने बाद भी पैसे नहीं मिलने पर उन्होंने अप्रैल 2022 में कंपनी को लीगल नोटिस भेजा। इसके बाद उपभोक्ता आयोग में उन्होंने याचिका दायर की।
दोनों पक्षाें को सुनने के बाद आयाेग ने सहारा कंपनी को आदेश दिया है कि वह निवेशक को 13.83 लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ दे। इसके साथ ही कानूनी प्रक्रिया में खर्च होने पर 55 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
बीते जुलाई में सरकार ने शुरू किया पोर्टल।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बीते साल जुलाई माह में 'सहारा रिफंड पोर्टल' लॉन्च किया था। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के जरिए सहारा में निवेश करने वाले निवेशकों के बैंक खाते में पैसे वापस चले जाएंगे।
पैसा वापस पाने की प्रक्रिया और अनिवार्य शर्तें।
रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदकों को आधार कार्ड का आखिरी 4 नंबर डालना होगा। इसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP डालना होगा। इस प्रक्रिया के बाद 'नियम और शर्तें' के कॉलम पर I Agree करना होगा।
इतनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद फिर से 12 डिजिट आधार नंबर और ओटीपी डालना होगा। ओटीपी डालते ही आपका पूरा विवरण आधार कार्ड से सत्यापित हो जाएगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया में पिता/पति का नाम और ईमेल आईडी डालना होगा।
इसके उपरांत, सोसायटी से संबंधित नया पेज आपके सामने Open होगा। जिसमें आपको सारी जानकारी देनी होगी। इसके बाद Next/Submit बटन पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद PDF फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। PDF फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर आपको उसके ऊपर फोटो लगाना और साइन करना होगा। प्रक्रिया के आखिरी चरण में आपको वही फॉर्म 'CRCS सहारा रिफंड पोर्टल' पर अपलोड करना होगा।
इसके साथ ही आपको पैन कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा। इसके बाद आखिरी में Next/Submit बटन पर क्लिक करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भविष्य के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपने पास संभाल कर रख लें।
CRCS सहारा रिफंड पोर्टल' पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
एक्टिव मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए।
बैंक खाते से आधार-पैन कार्ड लिंक होना चाहिए।
ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
फॉर्म को भर के स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
45 दिनों के अंदर खाते में पैसे आ जाएंगे।
पोर्टल के जरिए छोटे निवेशकों को भी लाभ मिलेगा।
करीब ढाई करोड़ लोगों को अपना पैसा वापिस मिलेगा।
इस लिंक पर सीधे क्लिक कर के करें आवेदन।
IndiaKhabar is an independent online news portal committed to accurate, timely and responsible journalism.
© 2026 IndiaKhabar. All rights reserved.