दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड की समयसीमा बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। एससी ने सोमवार को बैंक को फटकार लगाते हुए याचिका खारिज कर दिया। कोर्ट ने एसबीआई को आज यानी 12 मार्च को बैंक का कामकाज खत्म होने तक चुनावी बॉन्ड का पूरा डेटा चुनाव आयोग को देने के लिए कहा था। उसी के अनुसार एसबीआई ने मंगलवार को इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डेटा शाम साढ़े पांच बजे तक भेज दिया है।
उच्चतम न्यायालय में CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चुनाव आयोग को 15 मार्च तक एसबीआई से प्राप्त डेटा को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। अब चुनाव आयोग को 15 मार्च तक बैंक से मिले डेटा को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा।
CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा का नाम शामिल है। पीठ ने एसबीआई को नोटिस जारी करते हुए समय सीमा का पालन न करने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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