हफ़ीज अहमद खान
कानपुर उत्तर प्रदेश।
सरकार के कर्मचारी एवं परिषदीय विद्यालयों/शासकों से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा अनुबन्धित स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार, उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया है जिनकी नियुक्ति दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके उपरान्त हुई है, परंतु उस नियुक्ति हेतु पत्र का विधान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 28.03.2005 के पूर्व प्रकाशित हो चुका था।इस महत्वपूर्ण निर्णय का उद्देश्य उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देना है, जिनकी नियुक्ति के लिए प्रक्रियाएँ अधिसूचना के पूर्व शुरू हो चुकी थीं। इससे संबंधित सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत एक बार फिर से विचार कर लाभ दिया जाएगा।हम सभी राज्य कर्मचारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के इस निर्णय का हार्दिक स्वागत करते हैं और मुख्यमंत्री को इस सहानुभूतिपूर्ण एवं न्यायसंगत निर्णय के लिए हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं।यह निर्णय राज्य के कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित एवं सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होगा।अजय कुमार द्विवेदी
अध्यक्षपुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा, उत्तर प्रदेश
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