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न्यायालय ने हत्या के एक अभियुक्त को सुनाई उम्र कैद की सजा व 40 हजार जुर्माना।

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया,बिहार।

स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजी,अशोक कुमार मांझी ने हत्या के 3 वर्ष पुराने एक मामले में एक अभियुक्त को उम्र कैद की सजा सुनाई है,साथ ही 40 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है,सजायाफता अभियुक्त, मटियारिया थाना क्षेत्र के शेरवा भूस्की निवासी, सुजीत कुमार उर्फ नवल यादव बताया गया है l एपीपी दीपक कुमार सिंह ने संवाददाता को बताया कि 2021 को अभियुक्त सुजीत कुमार अपने ग्रामीण मनजीत कुमार को अपने बाइक पर बैठाकर ले गया,मनजीत कुमार को वापस घर नहीं लौटने पर उसके घर वाले खोजबीन शुरू कर दिए, रात्रि 10:00 बजे सूचना मिली कि मनजीत कुमार चरिहानी जाने वाली सड़क के समीप शंभू महतो के घर के आगे जख्मी अवस्था में पड़ा हुआ है, ग्रामीणों के साथ जब मनजीत के घर वाले वहां पहुंचे तो देखा की मंजीत जख्मी हालत में छटपटा रहा है,ग्रामीणों ने बताया कि सुजीत कुमार तथा संजीत कुमार आपसी रंजिश को ले उसे चाकू से गोद गोद कर जख्मी कर दिए हैं,इलाज के लिए जाने के क्रम में रास्ते में ही मनजीत की मौत हो गई, मामले में मृतक के पिता होरिल शाह ने अभियुक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी, इसी घटना को लेकर न्यायालय ने सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है l

Karunakar Ram Tripathi
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