शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
जिला उपभोक्ताआयोग ने लंबित एक मामले में एसबीआई के मुख्य शाखा के प्रबंधक एवं हजारीमल धर्मशाला के प्रबंध को उपस्थित नहीं होना मांगा पड़ सकता है,आयोग के अध्यक्ष, गिरीश मिश्रा ने उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ किए जाने को लेकर कारण बताओं नोटिस जारी किया है l आयोग ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर इस संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है,यह आदेश बसवरिया निवासी,ललन शर्मा द्वारा दायर वाद की सुनवाई पूरी करते हुए उपभोक्ता को बढ़ा हुआ पेंशन की राशि नहीं अदा करने पर एसबीआई के दोनों शाखा मैनेजर को आयोग के कार्यालय में उपस्थित होअपना पक्ष नहीं रख सके,जिसके कारण वाद के निष्पादन में विलंब हो रहा है,आयोग ने इसे विपक्षियों के द्वारा न्याय व्यवस्था के निर्देशों कोअनुपालन में की जा रही उपेक्षा को मानते हुए यह आदेश पारित किया है l
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