शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, प्रमोद कुमार यादव के खंडपीठ ने नौकरानी को धोखा देकर यौन शोषण करने के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष की सजा सुनाई है,साथ ही 11हजार अर्थ दंड भी लगाया है। सजायाफ़्ता बेतिया नगर थाना क्षेत्र के सागर पोखरा निवासी,विशाल कुमार बताया गया है,एपीपी गोविंद प्रसाद यादव ने संवाददाता को बताया कि पश्चिम बंगाल निवासी, मंजीरी देवी, उज्जैन टोला में एक किराए का मकान लेकर लोगों के घर में चौका बर्तन का काम करती थी,इसी दरमियान उसका संपर्क विशाल कुमार के साथ हो गया,धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गई इसी क्रम में विशाल ने उसकी मांग में सिंदूर भरकर उससे शादी रचा लेने का भरोसा दिलाया,एक किराए का मकान में लेकर उसके साथ रहने लगा 2 साल तक उसके साथ संभोग किया,जब वह गर्भवती हो गई तो उसे घर से निकाल अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। पीड़िता ने महिला थाने मेंअभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। न्यायालय ने विचारउपरांत दोनों पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त को धोखाधड़ी, दुष्कर्म के मामले में उसे 10 वर्ष की सजा के साथ 11हजार जुर्माना भी लगाया है।
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