शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
स्थानीय नगर थाना क्षेत्र में अवस्थित,जिला न्यायालय में लोकअदालत का आयोजन किया गया,जिसमें 2975वादों का निपटारा किया गया । जिलाअध्यक्ष,बृजेश कुमार ने कहा कि लोकअदालत में दोनों पक्षों के बीच सुलह एवं समझौता के आधार पर वादों का निपटारा किया जाता है, इससे दोनों पक्षों के बीच कटुता और दुश्मनी समाप्त होता है,दोनों पक्ष के बीच भाईचारा बना रहता है। लोक अदालत छोटे-छोटे मुकदमों को समाप्त करने का सबसे उचित प्लेटफार्म है।जिला जज प्रजेश कुमार,सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित नेशनल लोकअदालत के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। सर्व प्रथम जिलाअध्यक्ष,प्रजेश कुमार, जिलाअधिकारी,दिनेश कुमार राय, एसपी,डीअमरकेश ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उसका उद्घाटन किया। इस मौके पर जिला जज ने लोकअदालत के संबंध में विस्तृत रूप से लोगों को बताया। जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने अपने संबोधन में कहा कि छोटे-छोटे मुकदमों के निष्पादन,सुलह समझौते के आधार पर हो जाने से न्यायालय में मुकदमों के बोझ में कमी आती है, एस पी ने इस मौके पर कहा कि 1 जुलाई से लागू किए गए नए कानून में भी मुकदमों को समाप्त करने की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। मौके पर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश,राजीव रंजन ने बताया कि लोकअदालत में मुकदमों को समाप्त करने में कोई खर्च नहीं लगता है।जिला विधिक सेवा प्रादाधिकार के सचिवअमरेंद्र राजा जी ने सभी बैंकों एवं विभिन्न विभागों के पदाधिकारी को मुकदमे के निष्पादन में सहयोग करने की अपील की। मौके पर एडीजे प्रमोद कुमार यादव,अशोक मांझी,राजेंद्र पांडे,उमेश मणि त्रिपाठी, जावेद आलम, विवेकानंद प्रसाद, सीजीएम, भारती कुमारी,जिला की विधि संघ केअध्यक्ष,एग़रद्र मिश्रा उर्फ विनोद मिश्रा समेत सभी न्यायिक पदाधिकारी, न्यायालय कर्मी, अधिवक्तागण का उपस्थित थे।
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