रेस्टोरेंट के खिलाफ थाने में मामला दर्ज
रिपोर्ट:विनोद विरोधी
गया। गया में एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया है। श्रम अधीक्षक महेश चंद्र झा के निर्देशानुसार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बोधगया गौतम कुमार सिंह के नेतृत्व में बोधगया थाना क्षेत्र अंतर्गत धावा दल के द्वारा सघन जांच की गई।जिसके क्रम में रणविजय होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। गौतम कुमार सिंह ने बताया कि जिले के हरेक क्षेत्र में धावा-दल द्वारा बाल श्रमिकों को मुक्त करवाने का कार्य नियमित रूप से चलाया जा रहा है।
बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत प्रतिष्ठान के नियोजक अमीत कुमार के विरूद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु धावा दल द्वारा आवेदन दे दी गई है जबकि विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थापित कर समिति के आदेश से उसे बाल गृह में रखा गया है। मौके पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी डोभी संतोष कुमार, श्रम परिवर्तन पदाधिकारी गुरुआ राजेश कृष्णन, प्रयास संस्था से विनोद कुमार एवं बोधगया थाना से पुलिस कर्मी की टीम शामिल थी।प्रयास संस्था के जिला समन्वयक देवेन्द्र कुमार मिश्र ने बताया कि श्रम विभाग एवं संस्था द्वारा नियमित रूप से बाल श्रम ना करवाने हेतु नियोजकों को जागरूक किया जाता है एवं ऐसा ना होने पर विभाग द्वारा बाल श्रमिकों को विमुक्त करवाकर उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है ताकि उनका विकास बाधित ना हो एवं नियोजकों पर मुकदमा दायर किया जाता है । उन्होंने बताया की बाल मजदूरी हमारे सभ्य समाज को कलंकित करती है। बच्चे का जगह विद्यालय होना चाहिए ना कि होटल,गैरेज एवम अन्य जगहों पर कार्य करवाकर उनके विकास को अवरूद्ध किया जाय।
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