रिपोर्ट - धनंजय शर्मा
बलिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। जिसमें परिवार न्यायालय, मोटर दुर्घटना, दावा अधिकरण एवं जनपद के समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक वसूली, किराएदारी वाद, मोबाइल फोन व केवल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओ से संबंधित प्रकरण, दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, परिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामले, जनउपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से संबंधित प्रकरण, राजस्व/ चकबंदी श्रम वाद, चालानी वाद, व शमनीय प्रकृति के क्रिमिनल वाद, बैंक से संबंधित प्री- लिटिगेसन मामलो व अन्य प्रकार के छोटे-छोटे वादों का आपसी सुलह समझौते के आधार निस्तारण, राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन कर सकते हैं
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