शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
बेतिया से पटना बस से जा रही एक नाबालिक के साथ, बस के ड्राइवर,कंडक्टर, खलासी ने जबर्दस्ती से गैंग रैप किया,इस केस में बेतिया सिविल कोर्ट ने फैसला सुनाया है,कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीनों को 20-20 साल की सजा के साथ 55-55 हजार का जुर्माना भी लगाया है, जुर्माना नहीं अदा करने पर 3-3 महीने काअतिरिक्त सजा
भुगतनी पड़ेगी। गैंग रेप केस में
तीन दोषियों में,पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा निवासी, रामलाल राम,आयु 55 वर्ष, जिला के योगापट्टा निवासी, मनोज मुखिया,उम्र,27वर्ष, मुजफ्फरपुर के मीनापुर निवासी,नीलेश दुबे,उम्र 25 वर्ष शामिल हैं। सरकारी वकील,वेद प्रकाश द्विवेदी ने संवाददाता को बताया कि घटना की जांच मुजफ्फरपुर, पटना से आई एफएसएल की टीम ने की थी।पीड़िता और आरोपियों के कपड़े का सैंपल लिया गया था,आरोपियों के कपड़े पर मिले ब्लड और पीड़िता के कपड़े पर मिले ब्लड सीमेंन के सैंपल मैच किए थे,इसी आधार पर कोर्ट ने सभी को दोषी करार दिया, इसके बाद कठोर सजा सुनाई
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