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टू-व्हीलर चलाने वाले सावधान, अब हेलमेट पहनने पर भी कटेगा ₹2000 का चालान!

सड़क पर बाईक चलाने से पहले जान लिजिए यह नियम

रिपोर्ट - धनंजय शर्मा

बलिया/ भारत सरकार ने 1998 मोटर वाहन अधिनियम को बदल दिया है। टू-व्हीलर चलाने वालों को हेलमेट नहीं पहनने या नहीं पहनने पर 2,000 रुपये तक का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। यानी बाइक सवार हेलमेट पहना है,

बाईक चलाने वालों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। आज के इस दौर में जहां युवा वर्ग के लोग सड़क पर बाईक चलाते समय नियमों को ध्यान में नहीं रखते है। वहीं सितंबर में लागू हुए नियमों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे है। यदि आप इन नियमों की उलंघन करते है तो आपको भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा। यदि आप भी कार यह बाईक चालक हैं तो आपके लिए यह खबर उपयोगी होगी। खास तौर पर दोपहिया वाहन चालकों के लिए है। दो पहिया वाहन चालकों का हेलमेट पहनना चालान कट सकता है। आप सोच रहे होंगे कि हेलमेंट पहनने पर चालान कैसे कटेगा। इस लेख में हम जानेंगे कि ट्रैफिक पुलिस हेलमेट पहनने पर आपसे किस तरह जुर्माना वसूल सकती है। 

भारत सरकार ने 1998 मोटर वाहन अधिनियम को बदल दिया है। टू-व्हीलर चलाने वालों को हेलमेट नहीं पहनने या नहीं पहनने पर 2,000 रुपये तक का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। यानी बाइक सवार हेलमेट पहना है, लेकिन हेलमेट खुला हुआ है, तो वह 1,000 रुपए का जुर्माना देगा। यदि आपने हेलमेट पहना है और सिर से बांधे रखने वाली पट्टी को टाइट नहीं किया है, तो आप एक हजार रुपए का जुर्माना भुगतान करेंगे। कुल मिलाकर, अब हेलमेट पूरी तरह से पहनना होगा। यदि ऐसा नहीं होता, तो आपको दो हजार रुपए का चालान मिलेगा।

बहुत से लोग हेलमेट सिर्फ इसलिए पहनते हैं ताकि उन्हें ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान न कटे या रोका न जाए, लेकिन हेलमेट का असली उद्देश्य चालक की सुरक्षा है। ट्रैफिक नियमों के अनुसार, केवल आईएसआई मार्क वाले हेलमेट को मान्यता दी गई है, जो कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा प्रमाणित होते हैं। यदि आपका हेलमेट आईएसआई मार्क नहीं है, तो ट्रैफिक पुलिस आपको जुर्माना लगा सकती है, भले ही आप हेलमेट पहन रहे हों। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि आप एक आईएसआई मार्क वाला हेलमेट खरीदें और पहनें, ताकि आप सुरक्षित रहें और जुर्माने से बचें।

Karunakar Ram Tripathi
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