शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश,विवेकानंद प्रसाद ने नाबालिक बच्ची से गैंगरेप मामले में सुनवाई पूरी करते हुए तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें 20-20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई,साथ ही तीनों के ऊपर 75- 75 हजार अर्थ दंड भी लगाया है,अर्थ दंड का भुगतान नहीं करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतान होगी। सजायाफ़्ता, बृज किशोर कुमार,कृष्ण कुमार,धीरज कुमार तीनों श्रीनगरथाना क्षेत्र के रहने वाले बताए गए हैं। पोक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक,वेद प्रकाश द्विवेदी ने संवाददाता को बताया कि घटना 26 मार्च 2023 की है,एक नाबालिक बच्ची अपनी नाना के घर रहती थी,रात्रि 10:00 बजे सभी अभियुक्त उसके घर पर आए,तथा पीड़ित नाबालिक बच्ची को बुलाए और बोले कि तुम्हारी मां कहां है तो बच्ची ने कहा कि मेरी मां बगल में गीत गाने गई है,उसके बाद तीनों आरोपी ने मिलकर उसको मकई के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस संबंध में पीड़ित के नाना ने श्रीनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है।
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