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बिना लाइसेंस होटल चलाना पड़ा भारी, नगर मजिस्ट्रेट ने लगाई रोक।

धनंजय कुमार शर्मा 

बलिया, उत्तर प्रदेश।

नगर मजिस्ट्रेट आसाराम शर्मा ने बताया कि सराय अधिनियम- 1867 की धारा 3 के अंतर्गत बिना लाईसेंस एवं पंजीकरण के किसी भी होटल /सराय में ठहरने की प्रक्रिया वैधानिक नहीं है। इसी क्रम में जनपद में बिना पंजीकरण संचालित पाए गए कई होटलों के संचालन पर प्रशासन द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने स्तष्ट किया कि जब तक संबंधित होटल संचालक वैध लाइसेंस एवं पंजीकरण प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक इन होटलों में ठहरने एवं अन्य गतिविधियों पर रोक रहेगी। 

पंजीकरण न होने पर 11 होटलों पर रोक लगी है।

 प्रतिबंधित किए गए होटल की सूची इस प्रकार है जिसमें रॉयल होटल वार्ड नं. 5, रसड़ा, गिरजा होटल एंड मैरिज हॉल राजधानी रोड चंद्रशेखर नगर बहेरी बलिया, तृप्ति होटल हैबतपुर माल्देपुर मोड़ बलिया, होटल सुरेश राजधानी रोड जलालपुर माल्देपुर बलिया, रॉयल होटल स्टेशन रोड खरौनी कोठी बलिया, सेंट्रल होटल खरौनी कोठी स्टेशन रोड बलिया, होटल डायमंड टाउन हॉल रोड बलिया, आर.एंड जी.इन खरौनी कोठी स्टेशन रोड बलिया, होटल आनंदी इन धर्मशाला रोड बिसुनीपुर बलिया,पी.एन.एम.होटल(पिज्जा टाउन) टाउन हॉल रोड बलिया एवं विक्रम होटल स्टेशन रोड खरौनी कोठी बलिया। उन्होंने सभी होटल संचालकों को निर्देश दिया है कि शीघ्र ही आवश्यक दस्तावेजों के साथ लाइसेंस एवं पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आदेश का उल्लंघन करने पर विधि कार्रवाई की जाएगी।

Jr. Seraj Ahmad Quraishi
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