मामले में आया नया मोड़।
भारत समाचार न्यूज एजेंसी
अमेठी/सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश।
वर्ष 2023 में अमेठी जनपद के मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पूरे सधई राम मजरे भद्दौर में हुए बहुचर्चित डबल मर्डर मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी राहुल यादव की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। यह मामला 27 फरवरी 2023 का है, जब सुरेश यादव (राजस्व संग्रह अमीन) एवं बृजेश यादव की दादरा रोड पर घर लौटते समय मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गोली मारकर एवं बम से हत्या कर दी थी। इस जघन्य वारदात से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई थी।
पुलिस ने शुरुआत में इस हत्याकांड में पांच लोगों को नामजद किया था, बाद में जांच के दौरान पंचायत चुनाव से जुड़े पुराने विवाद को कारण मानते हुए कुल 14 आरोपियों को मामले में शामिल किया गया। इनमें जलालुद्दीन खान, मोईनुद्दीन खान, संजय यादव, वसीर खान, अंकित यादव और डब्बू यादव को पहले ही जमानत मिल चुकी है। जांच में गोली मारने की मुख्य भूमिका राहुल यादव की बताई गई थी।
हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष की ओर से *वरिष्ठ अधिवक्ता सुखदेव सिंह* ने मजबूती से पक्ष रखा। अदालत ने सह-आरोपियों को मिली जमानत, उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों को देखते हुए राहुल यादव को जमानत देने का आदेश दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद मामले में नया कानूनी मोड़ आ गया है, हालांकि अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट किया है कि मुकदमे की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी।
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