शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
स्थानीय व्यवहार न्यायालय ने किशोरियों से देहव्यापार कराने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए रेप और पोक्सो एक्ट के अन्य विशेष न्यायाधीश,अरविंद कुमार गुप्ता ने एक महिला अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषसिद्ध महिलाअभियुक्त, शाहिदा खातून उर्फ राजनंदनी उर्फ खुशबू खातून को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने सजायाफत्ता महिला को 87 हजार जुर्माना भी देने का आदेश दिया है।सजायाफ्ता महिला पूर्वी चंपारण जिला के कोटवा थानाअंतर्गत मच्छरगावा गांव निवासी बताई गई है।न्यायाधीश ने तीनों पीड़ितों को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत तीन-तीन लाख रुपया भुगतान करने का भीआदेश दिया है।संवाददाता को न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी केअनुसार,इस घटना की सूचीका,कालीबाग थाना की एक मोहल्ले की एक महिला है।घटना में बताया गया है कि 11 फरवरी 2025 को उसकी नाबालिक बच्चीअचानक गायब हो गई तब उसने कालीबाग थाने में प्राथमिककी दर्ज कराई थी, जांच में पुलिस ने राजगुरु चौक स्थित एक रूम से तीनों को बरामद कर उन्हें न्यायालय में पेश किया था।
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