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हत्या के एक मामले में 6 दोषियों को मिली उम्र कैद की सजा के साथ 20-20 हजार जुर्माना।

ब्यूरो चीफ़ शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया, बिहार।

स्थानीय व्यवहार न्यायालय की एडीजी अष्टम की कोर्ट ने एक मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है,साथ ही 20 20 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है। जोगापट्टी के बलुआ में 15 अगस्त 1999 में जनार्दन महतो को गोली मारकर हत्या की गई थी,जिसका फैसला सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय के द्वारा 24 वर्षों के बाद आया है। इस संबंध में अष्टम अपर सत्र जिला न्यायधीश,अमित कुमार दीक्षित ने संवाददाता को बताया कि 6 दोषी अभियुक्तों को उम्र कैद की सज सुनाई गई है,साथ ही सभी के ऊपर 20 - 20 हजार अर्थदंड भी लगाया गया है,यह राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। सजायाफता,हीरालाल यादव,पर्सन यादव,परमेश्वर शर्मा,मदन महतो,लालबहादुर यादव,धीरज सिंह,सभी कोइरगावां के रहने वाले हैं।अपर लोकअभियोजक कन्हैया प्रसाद ने भी संवाददाता को बताया कि यह घटना 15 अगस्त 1999 की है,इस कांड के वादी बलुआ थाना जोगापट्टी के दीनानाथ हैं,उन्होंने दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि सभी आरोपी पूर्व के विबाद को लेकर हरबे हथियार से लैस होकर गन्ने के खेत में पहुंचे और वहां सभी लोगों ने मेरे चाचा जनार्दन महतो के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया,बाद में उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी।

Jr. Seraj Ahmad Quraishi
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