Tranding

शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों को मुख्यालय छोड़ने के पूर्व अनुमति लेना हुआ अनिवार्य:--अपर मुख्य सचिव

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया, बिहार।

जिला शिक्षा कार्यालय के सभी पदाधिकारियों को अपने मुख्यालय छोड़ने के पूर्व अपर मुख्य सचिव से आदेश लेना अनिवार्य बताया गया है।अपर मुख्य सचिव सह निदेशक प्रशासन,सुबोध कुमार चौधरी के स्तर से जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रकार के अवकाश के अतिरिक्त राज्य सूचना आयोग,मानवाधिकारआयोग, लोकसूचनाआयोग एवं न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश प्राप्त होने की स्थिति में सभी पदाधिकारीगण,अपर मुख्य सचिव,के के पाठक से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किसी भी कार्यालय में जाएंगे, अपना मुख्यालय छोड़ने से पहले अपर मुख्य सचिव सह निदेशक प्रशासन,अरविंद कुमार चौधरी से निर्देश प्राप्त करना होगा,अन्यथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसआदेश के अंतर्गत डीईओ,डीपीओ,पीओ तक विभागीय अपर मुख्य सचिव से आदेश प्राप्त करने के बाद ही मुख्यालय छोड़ना होगा।

Jr. Seraj Ahmad Quraishi
194

Leave a comment

Most Read

Advertisement

Newsletter

Subscribe to get our latest News
About IndiaKhabar

IndiaKhabar is an independent online news portal committed to accurate, timely and responsible journalism.

Follow Us

© 2026 IndiaKhabar. All rights reserved.