शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश षष्टम विवेकानंद प्रसाद ने एक शिक्षक को छात्रा के साथ छेड़खानी करने और फिर अश्लील फोटो खींचकर उसके मोबाइल पर भेजने के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए कांड के नामजद अभियुक्त, मुजम्मिल हुसैन को दोषी ठहराते हुए सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोष सिद्धअभियुक्त, मुजम्मिल हुसैन को 4 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने मुजम्मिल हुसैन को धारा 354ए तथा 354डी में भी दोषी पाते हुए 3 - 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार, सजायाफ्ता मोतिहारी निवासी बताया गया है। उपरोक्त वाद के विशेष लोकअभियोजक, वेद प्रकाश द्विवेदी ने संवाददाता को बताया कि दोषी शिक्षक नाबालिग लड़की का पढ़ाता था,नाबालिग लड़की बेतिया के एक स्कूल में पढ़ती थी,जहां मुजम्मिल हुसैन कंप्यूटर शिक्षक था। 3 दिसंबर 2021को लड़की मोतिहारी परीक्षा देने जा रही थी,बस से जाने के क्रम में शिक्षक ने लड़की के मोबाइल पर परीक्षा का प्रश्न पत्र भेजने लगा,पिता को शक होने पर अपनी बेटी का मोबाइल चेक किया तो पाया कि उसके मोबाइल पर इंस्टाग्राम से छेड़छाड़ से जुड़े कई अश्लील फोटो भेजा है, पूछताछ करने पर लड़की ने अपने पिता को बताया कि उनकी अनुपस्थिति में, सजायाफ्ता बाइक लेकर घर पर आता था,और कभी जंगल तो कभी सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ छेड़खानी करता था,तस्वीर खींचकर उसके मोबाइल पर वायरल कर देता था,किसी को इस संबंध में कुछ भी बताने पर सरेआम अश्लील फोटो वायरल कर देने की धमकी देता था,मुंह बंद रखने का धमकी देता था। पिता ने इस संबंध में बेतिया महिला थाना में मुजम्मिल हुसैन के खिलाफ एक आवेदन दिया,मामले की जांच करने के बाद महिला थाने की पुलिस ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
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