शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया, बिहार।
जिला के सिकटा अंचल के अंचलाधिकारी,मनीष कुमार अतिकर्मन भूमि को खाली कराने के एवज मेंअवैध उगाही के मामले में बुरी तरह फस गए हैं,उनके ऊपर अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा हो गई है। प्रथम दृष्टया से सी ओ को दोषी पाया गया है। इस मामले में इस मामले में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां दायर परिवाद में सुनवाई करते हुए डीजीपी आवश्यकता के अंचलाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की है। संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार,अंचल के बलथर थाना क्षेत्र के गोचरी निवासी, सोनेलाल शाह ने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां एक परिवाद दायर किया,इसमें सोनेलाल ने आरोप लगाया कि अवैध कब्जा हटाने के लिए सिकटा के अंचलाधिकारी,मनीष कुमार ने 2 बार में उनसे ₹4 लाख लिया,लेकिन रुपया लेने के बाद भी अंचलाधिकारी ने अवैध कब्जा नहीं हटाया। जिला लोक शिकायत निवारण अधिकारी,अनिल राय ने इस मामले में लोक प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता, नरकटियागंज को प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया,परिवाद की सुनवाई के क्रम में परिवादी हर तारीख पर उपस्थित रहा, साथ ही लोक प्राधिकार के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे, लोक प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता ने अपना प्रतिवेदन समर्पित करते हुए बताया कि 19 मई को नोटिस निर्गत कर 1जून को अपना पक्ष रखने को कहा गया, परिवादी को अपना पक्ष नहीं रखा,जिस पर कार्यवाही करते हुए लोक सिकायत निवारण पदाधिकारी ने सिकटा के अंचलाधिकारी,मनीष कुमार पर अनुशासनहीनता की अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की है।
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