Tranding

खराब एसी को बदलकर नया देने का आदेश।

जिला उपभोक्ता आयोग ने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के सुनाया फैसला।

क्षतिपूर्ति के रुप में अदा करना होगा रुपए 30 हजार।

संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश।

जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह सदस्य सुशील देव व महिला सदस्य श्रीमती संतोष ने विक्रेता के द्वारा भेजे गए खराब निर्माण के एसी को वापस लेकर उसी मॉडल व क्षमता की नई एसी देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में रुपए 30 हजार अतिरिक्त अदा करना होगा।

    कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के पठान टोला मोहल्ला निवासी सऊद अहमद ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से न्यायालय में मुकदमा दाखिल कर कहा कि उन्होंने मार्च 2019 में बरदहिया बाजार खलीलाबाद में स्थित फाइन टीवी सेंटर से हिटाची कंपनी की डेढ़ टन की स्प्लिट एसी रुपए 35 हजार में खरीदा था। दुकान के मालिक मो. खालिद ने एक स्टेबलाइजर भी लगाने की बात कहा जिसकी कीमत रुपए छह हजार पांच सौ थी। उन्होंने एसी लगाने में कुल रुपए 41 हजार पांच सौ खर्च किया। कुछ दिन का एसी चलने के बाद कूलिंग करना बंद कर दिया, जिसकी शिकायत उन्होंने दुकानदार तथा निर्माता कंपनी से किया। सर्विस सेंटर से मकैनिक आया और वह मरम्मत के नाम पर कई बार करके रुपए 12 हजार खर्च लिया। बावजूद इसके कुछ ही दिन के बाद पुनः एसी कूलिंग करना बंद कर दिया। समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। उन्होंने दुकानदार से दूसरी एसी देने की मांग किया लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। थक हार कर न्यायालय में मुकदमा दाखिल करना पड़ा।

   न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों, साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के के दलीलों को सुनने के बाद विक्रेता व निर्माता कंपनी को उसी माडल व क्षमता का नई एसी देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति के रुप में रुपए 30 हजार अतिरिक्त अदा करना होगा।

Jr. Seraj Ahmad Quraishi
122

Leave a comment

Most Read

Advertisement

Newsletter

Subscribe to get our latest News
About IndiaKhabar

IndiaKhabar is an independent online news portal committed to accurate, timely and responsible journalism.

Follow Us

© 2026 IndiaKhabar. All rights reserved.