अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के बहस पर श्रीराम फाइनेंस कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला।
संतकबीर नगर, उत्तर प्रदेश।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह, सदस्य सुशील देव व महिला सदस्य संतोष ने बोलेरो पिकअप का भुगतान वापस न करने पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक व मुख्य प्रबंधक समेत तीन व्यक्तियों के खिलाफ फैसला सुनाया है। साठ दिनों के भीतर दो लाख 19 हजार 620 आठ प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति व मुकदमा खर्च के रुप में रुपए 30 हजार अतिरिक्त अदा करना होगा। मामला मेंहदावल थानाक्षेत्र का है।
मेंहदावल थानाक्षेत्र के मरवटिया कला गांव निवासी गोविंद केवट ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से न्यायालय में मुकदमा दाखिल कर कहा कि जनवरी 2022 में उन्हें एक बोलेरो पिकअप खरीदने की आवश्यकता महसूस हुई। श्रीराम फाइनेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक अरुण कुमार सिंह ने उनसे कहा कि 2017 मॉडल की एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप ऋण का भुगतान न हो पाने के बिल्कुल ठीक व नई हालत में गोपालगंज बिहार में स्थित यार्ड में कंपनी के अधीन सुरक्षित है। यदि आप उसकी कीमत रुपये तीन लाख दो हजार 620 का भुगतान कर दें तो उक्त वाहन आपके पक्ष में कंपनी द्वारा नीलामी प्रक्रिया के अधीन सुपुर्द कर दी जाएगी। उन्होंने उनके कहे अनुसार कुछ रुपए उन्हें तथा कुछ रुपए अधिकृत अभिकर्ता नंद कुमार पांडेय के खाते में व कुछ नकद भुगतान कर दिया। पुनः उनके कहे अनुसार दिनांक 10 मार्च 2022 को बिहार प्रांत के गोपालगंज में स्थित यार्ड में गये। वहां वाहन को देखकर ठगा सा महसूस करने लगे। वाहन काफी खराब जर्जर स्थिति में थी। उन्होंने इस बारे में उन्हें बताते हुए कहा कि आपके द्वारा बताए अनुसार वाहन नही है, हम इसे नही खरीदेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि आपका पूरा पैसा वापस हो जाएगा। बाद में उन्होंने सिर्फ रुपये 83 हजार वापस करते हुए यह कहा कि दो-एक दिन में आ जाइयेगा, शेष धनराशि भी वापस मिल जाएगा। उन्होंने उन्हें सेक्टर ब्रांच गोरखपुर बुलाया वहां सेक्टर हेड गिरिराज सिंह पूरे दिन अपने कार्यालय में बैठाए रहे, परंतु भुगतान नही किए। थक हार कर मुकदमा दाखिल करना पड़ा।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत शाखा प्रबंधक अरुण कुमार सिंह, अभिकर्ता नंद कुमार पांडेय व मुख्य प्रबंधक गिरिराज सिंह को 60 दिनों के भीतर शेष रुपए दो लाख 19 हजार 620 आठ प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है। क्षतिपूर्ति व मुकदमा खर्च के रुप में रुपए 30 हजार अतिरिक्त अदा करना होगा।
© Copyright All rights reserved by India Khabar 2025