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युवती को नशा खिलाकर उसकाअश्लील फोटो खींचकर वायरल करने में मिली सजा।

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया, बिहार।

एक युवती को नशा खिलाकर उसकाअश्लील फोटो खींचकर वायरल करने के मामले की नयायालय ने सुनवाई हो बहुत पूरा करने के बाद न्यायालय के पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश,विवेकानंद प्रसाद ने अभियुक्त को 1 वर्ष 9 महीना कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही ₹25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। सजायाफ्ता जगदीशपुर थाना क्षेत्र के खंलवा गहरी निवासी, साहेब शाह बताया गया है विशेष लोक अभियोजक,वेद प्रकाश द्विवेदी ने संवाददाता को बताया कि अभियुक्त ने नाबालिक को झांसा देकर नशीला पदार्थ खिलाकर, अश्लील फोटो खींचा,इसके बाद मोबाइल पर वायरल कर दिया,जिससे नाबालिग लड़की की प्रतिष्ठा का हनन हुआ, इसके विरोध में युवती और उसके परिजनों ने उस युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी,जिसकी न्यायालय में सुनवाई व बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है। इस तरह की घटना दिन-प्रतिदिन सुनने और देखने को मिल रही है, प्राथमिकी दर्ज होने और न्यायालय में केस सुनवाई के बाद अभियुक्त को सजा तो मिलती ही है मगर सजा मिलने के क्रम में इतनी देरी हो जाती है कि अभियुक्त का मनोबल उसी तरह बरकरार रहता है।

Jr. Seraj Ahmad Quraishi
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