Tranding

एक महिला व पुरुष तस्कर को 10-10 वर्ष की सजा के साथ 3-3 लाख काअर्थदंड भी लगा।

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया, बिहार।

स्थानीय व्यवहार न्यायालय के चतुर्थअपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,आनंद विश्वास धर दुबे ने एक महिला और एक पुरुष को चरस तस्करी में दोषी पाते हुए उन्हें 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है,साथ ही उनके ऊपर 3- 3 लाख का अर्थदंड भी लगाया है,अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। सजायाफ्ता पुरुष तस्कर दिलीप साह जो चनपटिया थाना के बरवाचाप गांव का रहने वाला बताया गया है, वही महिला तस्कर,किरण देवी साठि थाने के बसंतपुर टोला भेदिहारी का रहने वाली बताई गई है। एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोकअभियोजक,सुरेश कुमार ने संवाददाता को बताया कि यह घटना 24 फरवरी 2022 की है। साठी थाने के पुलिस को एसएसबी के द्वारा सूचना मिली कि एक पुरुष और महिला नेपाल से बाइक पर सवार होकर चरस का बड़ा खेप लेकर वरदाही गांव से होते हुए बलरामपुर के रास्ते जा रहे हैं,सूचना के बाद पुलिस अवर निरीक्षक, बेचू राम ने टीम गठित कर नाका लगाया,इस क्रम में पुलिस ने देखा कि पुरुष और एक महिला हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया, तलाशी के दौरान उनके पास 13 किलो 800 ग्राम चरस बरामद किया गया। इस संबंध में साठि थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी,इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है।

Jr. Seraj Ahmad Quraishi
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