Tranding

भूमि विवाद में गोली मारकर हत्या मामले में मां बेटे को उम्र कैद की सजा।

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया, बिहार।

स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ,आनंद विश्वासधर दुबे ने एक कांड की सुनवाई पूरी करते हुए,केस के अभियुक्त,रामबाबू कुमार उर्फ रामबाबू शर्मा(बेटा)व प्रभावती देवी(मां)को उम्र कैद की सजा सुनाई है।घटना के बारे में संवाददाता को पता चला है कि गली के रास्ते के भूमि विवाद को लेकर उक्त अभियुक्त,रामबाबू शर्मा ने एक युवक को मां के कहने पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला घर के सामने पड़े एक गली के रास्ते को विवाद को था।अभियुक्त उस गाली को अपने घर में मिला लेना चाहता था,जो दूसरे पक्ष के लोग नहीं देना चाहते थे, इसी बात को लेकर रामबाबू शर्मा ने संजीव कुमार उर्फ लड्डू कुमार को जमादार टोला के पास एक दुकान के सामने उसको गोली मार दी,इसी समय उसकी मां भी वहां पहुंची,कहने लगी कि अभी नहीं मरा है,इसको और गोली मारो,तब उसने मां के कहने पर दो और गोली पीठ और पेट में मार दी,और दोनों हथियार लहराते हुए भाग निकले। गोली लगे युवक को परिजनों ने अस्पताल ले गए जान डॉक्टर ने देखते ही मृत्य घोषित कर दिया।इसी घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज हुई थी,इसी को लेकर केस न्यायालय में चल रहा था, जिसकी सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ,आनंद विश्वआस धर दुबे ने यह सजा सुनाई ।

Jr. Seraj Ahmad Quraishi
146

Leave a comment

Most Read

Advertisement

Newsletter

Subscribe to get our latest News
About IndiaKhabar

IndiaKhabar is an independent online news portal committed to accurate, timely and responsible journalism.

Follow Us

© 2026 IndiaKhabar. All rights reserved.