Tranding

अपहरण मामले में हुई साले बहनोई को 3 वर्ष की सजा, लगा 10 हजार जुर्माना।

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया, बिहार।

स्थानीय व्यवहार न्यायालय के पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश,जावेद आलम ने शादी के नियत से नाबालिक के अपहरण के एक मामले में दोषी को 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा के साथ 10 हजार जुर्माना भी लगाया है।कोर्ट ने मामले की सुनवाई महज एक वर्ष में करते हुए पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत ₹50 हजार मुवावेज़ा राशि दिलाने की भीआदेश दिया है। दोनों सजायाफता पुरुषोत्तमपुर थाने का रहने वाला सफदरअली तथा इसका साला खरखसवा निवासी,अब्दुल वाहिद है।

पोक्सो एक्ट के अन्य विशेष लोकअभियोजक,जयशंकर तिवारी ने संवाददाता को बताया कि घटना वर्ष 2021 की है।अभियुक्त जोअपने ससुराल खरखास्व आया जाया करता था,इसी क्रम में वह अपने साला अब्दुल वाहिद के सहयोग से गांव की एक नाबालिक लड़की को शादी के नियत से उसका अपहरण कर ले गया।मामले में पीड़िता के पिता ने अभियुक्तों के विरुद्ध बलथर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विचरण तथा दोनों पक्षों के बहस,गवाही तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के बुनियाद पर कोर्ट ने अभियुक्तों को भारतीय दंड विद की धारा एवं पोक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है।

Jr. Seraj Ahmad Quraishi
158

Leave a comment

Most Read

Advertisement

Newsletter

Subscribe to get our latest News
About IndiaKhabar

IndiaKhabar is an independent online news portal committed to accurate, timely and responsible journalism.

Follow Us

© 2026 IndiaKhabar. All rights reserved.