शहाबुद्दीन अहमद
बेतिया,पश्चिमी चंपारण, बिहार।
स्थानीय व्यवहार न्यायालय के पोक्सोअधिनियम के विशेष न्यायाधीश,जावेद आलम ने कांड में नामजद अभियुक्त, रामुल्लाह मियां को दोषी पाते हुए 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है,साथ ही ₹25 हजार जुर्माना का भीआदेश दिया है,जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर 3 माह के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतान पड़ेगी।
सजाया जाता अभियुक्त बगहा जिला के बगहा थाना क्षेत्र के चकनी गांव का रहने वाला उरमुल्ला मियां है।पोक्सो एक्ट के विशेष अन्नय लोक अभियोजक,जयशंकर तिवारी ने संवाददाता को बताया कि घटना वर्ष 2023 की है। न्यायालय का यह फैसला 1 वर्ष के भीतर आया है,उन्होंने बताया कि राममुल्ला मियां गन्ना तोड़ने गई नाबालिक लड़की को पड़कर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था,जब लड़की आकर अपने घर मां-बाप से सारी बात बताई तो उसके मां-बाप से अभियुक्त के घर पूछताछ करने गए तो आरोपी के घर वालों ने पीड़ित परिवार के साथ जबरदस्त मारपीट की जिसके बाद पीड़िता के पिता ने बागहा थाने में एफआईआर दर्ज कराई,इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने 5 वर्ष की सजा सुनाई है,पोक्सो एक्ट के विशेष अनन्य लोक अभियोजक, जयशंकर तिवारी ने संवाददाता को बताया कि इस वाद में 31 मई 2023 को सजायाफता के विरुद्ध आरोप गठित की गई,स्पीडी ट्रायल के तहत यह सजा सुनाई गई है।
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