डॉ. रामजी शरण राय
दतिया, मध्यप्रदेश।
माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियमों लैंगिक हिंसा से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 व किशोर न्याय अधिनियम-2015 के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय मुख्य प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण सभागार डाइट, सिविल लाइन में अरविंद उपाध्याय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के नेतृत्व में आयोजित किया गया।
आयोजित मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम में अतिथि के रूप में विकास विकासखंड शिक्षा अधिकारी एसके वर्मा, विकासखंड स्रोत समन्वयक अखिलेश राजपूत, डाइट प्राचार्य आर.के. सक्सेना व्याख्याता डॉ.अनिल दुबे, डालसा से प्रशिक्षक सुनील त्यागी, मुख्य प्रशिक्षक रामजीशरण राय संचालक स्वदेश संस्था व सदस्य जिला बाल संरक्षण समिति प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में पॉक्सो एक्ट-2012 एवं किशोर न्याय अधिनियम- 2015 के कानूनी प्रावधानों व नियमों की व्यापक जानकारी दी गई। साथ ही प्रशिक्षण में उपस्थित मुख्य प्रशिक्षकों से आव्हान किया गया कि उपरोक्त दोनों अधिनियमों को अपने कार्यक्षेत्र में पदस्थ शिक्षकों, छात्र-छात्राओं व समुदाय को परिचित कराएँ ताकि बालहितैषी जिला बन सके। डालसा के सुनील त्यागी ने बाल अधिकारों की जानकारी दी। परिवीक्षा अधिकारी कुश मिश्रा ने पॉक्सो एक्ट व रामजीशरण राय ने किशोर न्याय अधिनियम व पीसीपीएनडीटी अधिनियम की व्यापक जानकारी दी। राजीव चौबे ने विभागीय योजनाओं बारे में बताया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम संयोजक बाल संरक्षण अधिकारी बृजेंद्र सिंह कौरव द्वारा प्रशिक्षण आयोजन के उद्देश्य, एवं इस तरह का प्रशिक्षण स्कूली स्तर पर आयोजित करने संबंधी परिचर्चा की गई, एवम अधिनियम के संबंध में प्रतिभागियों की जिज्ञासा का समाधान किया गया।
इस अवसर पर राजीव चौबे सामाजिक कार्यकर्ता, अशोककुमार शाक्य, बलवीर पाँचाल, ब्रजेन्द्र कुमार, आयुष राय, घनश्याम रायकवार व विभागीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का सफल संचालन पीएस चंदेल प्रबंधक शिशुग्रह ने किया। प्रशिक्षण में रजनीश सक्सेना, राजीव अग्रवाल, ओमप्रकाश निरंजन, उर्मिला कुशवाहा, मंजू नौगरैया, अंजू रावत, सुमन त्रिवेदी, रश्मि गुर्जर सहित हाईस्कूल व हायरसेकंडरी स्कूल से प्रतिनिधि प्रशिक्षण में उपस्थित रहे। उक्त जानकारी कार्यक्रम संयोजक बृजेंद्र सिंह कौरव द्वारा दी गई।
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