Tranding

नाबालिक लड़की से शादी करने पर पति को हुआ 20 साल की जेल व 60 हजार जुर्माना।

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया,पश्चिमी चंपारण, बिहार।

एक 14 वर्षीय नाबालिक लड़की से शादी रचाने के बाद

उसके साथ गलत ढंग से, नाजायज तौर पर रेप करने के मामले को लेकर,मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी,आरोप लगाया था कि उसके पति रामबाबू महतो ने जोर जबरदस्ती कर शारीरिक संबंध बनाया,विरोध करने पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था,इतना ही नहीं ससुराल वालों ने मेरे साथ जबरदस्ती रेप किया करते थे, मुकदमा दायर होने पर हम को घर से निकाल दिया।व्यवहार न्यायालय में मुकदमा दायर हुआ,जिसकी सुनवाई पूरी करने के बाद न्यायालय ने पति को 20 साल कठोर कारावास के साथ ₹60 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 1 वर्ष की और कठोर कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।पोक्सो एक्ट के विशेष लोकअभियोजक वेद प्रकाश द्विवेदी ने संवाददाता को बताया कि नाबालिक पत्नी के साथ रेप करने के मामले में आरोपी पति को स्पीडी ट्रायल चल कर दो साल में के अंदर सजा दी गई है। लोक अभियोजक,वेद प्रकाश द्विवेदी ने संवाददाता को बताया कि मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत हुई,कोर्ट ने नाबालिक पत्नी से दुष्कर्म के मामले में दोषी मानते हुए आईपीसी के धारा 323,498A,376,504,506

पोक्सो एक्ट की धारा4/8/6

के तहत 20 वर्ष की कठोर का आवाज की सजा सुनाई है। अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश,विवेकानंद प्रसाद ने आरोपी पति को पत्नी से रेप का दोषी माना है। दोषी पति मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पूर्वी करगहीया निवासी,रामबाबू महतो बताया गया है।

India khabar
103

Leave a comment

Most Read

Advertisement

Newsletter

Subscribe to get our latest News
Follow Us
Flickr Photos

© Copyright All rights reserved by India Khabar 2026